भारत सरकार के The Constitution (Schedule Tribes) Order – 1950, Notification Dated – 6th September, 1950 के अनुसार बिहार के लोहार (Lohara) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में Notified हैं, जो आज तक कायम है। अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में बिहार सरकार द्वारा जारी राजपत्र- 2016 इस प्रकार है।
बिहार सरकार गजट
पत्र-संख्या-11/आ०2-आ०नी०-08/2010 सा०प्र० 10818
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेषक,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।
सेवा में,
सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।
पटना-15 दिनांक- 08/8/16
विषय:- Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।
महोदय,
निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या-108/1976) द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक संख्या-22 पर Lohara, Lohra (लोहार, लोहरा) अंकिता था, जिसे संविधान (अनुसूची जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या-48/2006) द्वारा संशोधित करते हुए बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक-21 के रूप में Lohara, Lohra (लोहारा, लोहरा) सूचीबद्ध किया गया है।
इस संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (संख्या-23/2016) द्वारा संविधान (अनुसूची जनजातियाँ) आदेश संशोधन अधिनियम, 2006 (संख्या-48/2006) को निरसित कर दिया गया है। अतः ऊपर वर्णित स्थिति में अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजंतियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (संख्या-108/1976) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
विश्वासभाजन,
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।
ज्ञापांक-11/आ०2-आ०नी०-08/2010 सा०प्र० 10818 पटना-15, दिनांक- 08/8/16
प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(2) अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।
सरकार के अपर सचिव
ज्ञापांक-11/आ०2-आ०नी०-08/2010 सा०प्र० 10818 पटना-15, दिनांक- 08/8/16
प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/ सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटन/ सचिव, बिहार विधानसभा, बिहार पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
सरकार के अपर सचिव
ज्ञापांक-11/आ०2-आ०नी०-08/2010 सा०प्र० 10818 पटना-15, दिनांक- 08/8/16
प्रतिलिपि- अपर मिशन निर्देशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे अधिकार सॉफ्टवेयर में अपलोड करने की कृपा की जाय।
सरकार के अपर सचिव
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