पटना (19 जून, 2019, बुधवार) | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा एक पत्र जारी कर लोहार जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। अब अंचल, अनुमंण्डल और जिला के पदाधिकारी लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र निर्गत करने में मनमानी नही कर सकते हैं। लोहार जाति के लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने परामर्श में बताया है कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन अधिनियम 2006 (संख्या- 48/2006) को निरस्त कर दिया गया हैं। तदनुसार राज्य के लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (संशोधन) अधिनियम 1976 (संख्या- 108/1976) आदेश (संशोधन) के आलोक में Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधाएं देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या- 10818 दिनांक- 08.08.2016 निर्गत किया गया है
इस पत्र के आधार पर राज्य के लोहार जाति के अभ्यर्थियों को अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नही किया जा सकता हैं।
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- लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने के संबंध में बिहार सरकार द्वारा जारी राजपत्र- 2016
- Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक- 06-03-2018 को जारी पत्र