
पत्र संख्या-11/आ०नी०-1-04/2016 सा०प्र० 3067
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
प्रेषक,
सिध्देश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।
सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।
विषय:- Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में
पटना-15, दिनांक- 6-3-18
निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त हो रही है कि राज्य के कतिपय अंचलाधिकारियों द्वारा परिपत्र संख्या-10818 दिनांक 08.08.2016 के अनुरूप Lohara (लोहार) जाति को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत नही किया जा रहा है। यह वांछनीय नही हैं।
उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-10818 दिनांक- 08.08.2016 द्वारा Lohara (लोहार) जाति को राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने एवं अन्य सुविधायें दिये जाने का निर्णय लिया गया है।साथ ही जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या- 673 दिनांक- 08.03.2011 द्वारा विस्तृत निदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परिपत्र के कंडिका-7 में पूर्व में ही स्पष्ट कहा गया है कि अभ्यार्थी द्वारा जिस विहित प्रपत्र/लिपि (हिंदी/अंग्रेजी) में प्रमाण-पत्र निर्गत करने की मांग किया जाती है, उन्हें उसी प्रपत्र एवं लिपि में जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
अतः उपर्युक्त के आलोक में निर्देशानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या- 673 दिनांक- 08.03.2011 के प्रावधानों के आलोक में जाँचोपरांतLohara (लोहार) जाति के अभ्यर्थियों को परिपत्र संख्या-10818 दिनांक- 08.08.2016 के अनुरूप अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
विश्वासभाजन,
(सिध्देश्वर चौधरी)
सरकार के अपर सचिव।
Note:- डाउनलोड करने के लिए बिहार सरकार के अधिकारी वेबसाइट विजिट करें https://state.bihar.gov.in/gad/
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